UPI पर चुनिंदा दुकानदार-भुगतानों के लिए MDR ढाँचा, 15 अक्टूबर 2026 से
वित्त मंत्रालय ने 15 सितंबर 2026 को UPI MDR ढाँचा बताया और NPCI के FAQ के अनुसार यह 15 अक्टूबर 2026 से चालू होगा। ₹2,000 से ऊपर के चुनिंदा दुकानदार-भुगतानों पर 0.4% (₹75,000 या अधिक पर अधिकतम ₹300) लगेगा, जबकि P2P ट्रांसफ़र और ₹2,000 तक के भुगतान पर MDR नहीं है। दोनों दस्तावेज़ों में कहा गया है कि यह दुकानदार पक्ष का शुल्क है और ग्राहक से अलग से नहीं लिया जाएगा।
Per the Finance Ministry (15 Sep 2026) and NPCI's FAQ, an MDR of 0.4% (capped at Rs 300 from Rs 75,000) applies to select P2M UPI payments above Rs 2,000 from 15 Oct 2026; P2P and payments up to Rs 2,000 are exempt; merchants bear it, not customers.