ITR भरने की चेकलिस्ट और डेडलाइन गाइड

कौन-सी तारीख़ तक ITR भरें, कौन-सा फ़ॉर्म चुनें, कौन-से डॉक्यूमेंट चाहिए और देर होने पर क्या होता है — सब एक पेज में।

AY 2026-27 (FY 2025-26) · 04 Oct 2026 को जाँचा गया · तारीख़ें बदल सकती हैं · आज: 03 Nov 2026

अगली तारीख़

21 Nov 2026
18 दिन बाक़ी
ITR की आख़िरी तारीख़ - बढ़ाई गई (पहले 31 अक्टूबर 2026), CBDT Circular No. 07/2026 दिनांक 28 सितंबर 2026
किसके लिए: सिर्फ़ वे लोग जो हमारी समझ से धारा 139(1) के स्पष्टीकरण 2, क्रम संख्या 2 में आते हैं: कंपनियाँ; वे अन्य करदाता जिनके खाते ऑडिट होने चाहिए (जहाँ धारा 92E लागू नहीं); ऐसी ऑडिट वाली फ़र्मों के वर्किंग पार्टनर; ऑडिट वाले ट्रस्ट। सैलरी वाले व्यक्तियों और बिना ऑडिट वाले अन्य करदाताओं के लिए नहीं बढ़ी।
यह कार्ड नीचे की तालिका की सबसे नज़दीकी तारीख़ दिखाता है। "किसके लिए" पंक्ति देखें: कोई तारीख़ सिर्फ़ ऑडिट या ट्रांसफ़र-प्राइसिंग मामलों के लिए हो सकती है।

अभी तक नहीं भरा?

31 Dec 2026
58 दिन बाक़ी
देर से भरा जाने वाला (बिलेटेड) ITR - आख़िरी तारीख़ (धारा 139(4))
किसके लिए: जिसने मूल आख़िरी तारीख़ छोड़ दी और अभी तक नहीं भरा।
धारा 234F की लेट फ़ीस और 234A का ब्याज लग सकता है (जुर्माना तालिका देखें)।

ITR की तारीख़ें

ITR की तारीख़ें
तारीख़क्याकिसके लिएस्थितिस्रोत
31 Jul 2026
ITR की आख़िरी तारीख़ - बिना ऑडिट वाले व्यक्ति / HUF
मूल आख़िरी तारीख़। इस समूह के लिए हमें कोई बढ़ोतरी नहीं मिली।
वे व्यक्ति और HUF जिनके खाते ऑडिट के दायरे में नहीं हैं - आम तौर पर ITR-1 और ITR-2 भरने वाले (सैलरी, पेंशन, मकान, कैपिटल गेन्स)। निकल गई अन्य स्रोत - जाँचें
31 Aug 2026
ITR की आख़िरी तारीख़ - बिना ऑडिट वाले बिज़नेस / प्रोफ़ेशन
तारीख़ टैक्स-फ़ाइलिंग साइटों के अनुसार; क़ानूनी आधार पर अलग-अलग स्रोतों की राय अलग है। कृपया आधिकारिक टैक्स कैलेंडर से पुष्टि करें।
बिना ऑडिट वाली बिज़नेस या प्रोफ़ेशन की आय (ITR-3 / ITR-4 भरने वाले)। निकल गई अन्य स्रोत - जाँचें
21 Oct 2026
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट - बढ़ी हुई तारीख़ (पहले 30 सितंबर 2026)
e-filing पोर्टल के होम पेज पर दिखा। इन श्रेणियों के बाहर के लोगों के लिए नहीं।
सिर्फ़ वही श्रेणियाँ जो नीचे 21 नवंबर वाली पंक्ति में लिखी हैं (CBDT Circular No. 07/2026)। निकल गई आधिकारिक पेज
31 Oct 2026
ऑडिट वाले मामलों की मूल आख़िरी तारीख़
आपका ऑडिट मामला सर्कुलर की सूची में नहीं लगता हो, तो सर्कुलर ख़ुद पढ़ें या किसी प्रोफ़ेशनल से पूछें।
ऑडिट वाले मामले। 21 नवंबर वाली पंक्ति की श्रेणियों के लिए सर्कुलर 07/2026 से यह तारीख़ बढ़ चुकी है। बढ़ाई गई आधिकारिक पेज
31 Oct 2026
Form 3CEB (ट्रांसफ़र-प्राइसिंग रिपोर्ट)
रिपोर्ट के अनुसार; सर्कुलर या पोर्टल पर जाँचें।
ट्रांसफ़र-प्राइसिंग वाले मामले (सेक्शन 92E)। निकल गई अन्य स्रोत - जाँचें
21 Nov 2026
18 दिन बाक़ी
ITR की आख़िरी तारीख़ - बढ़ाई गई (पहले 31 अक्टूबर 2026), CBDT Circular No. 07/2026 दिनांक 28 सितंबर 2026
तारीख़ e-filing पोर्टल के होम पेज पर दिखी। किसे राहत है, यह सूची सारांशों पर हमारी समझ है - सही दायरे के लिए सर्कुलर का मूल पाठ पढ़ें।
सिर्फ़ वे लोग जो हमारी समझ से धारा 139(1) के स्पष्टीकरण 2, क्रम संख्या 2 में आते हैं: कंपनियाँ; वे अन्य करदाता जिनके खाते ऑडिट होने चाहिए (जहाँ धारा 92E लागू नहीं); ऐसी ऑडिट वाली फ़र्मों के वर्किंग पार्टनर; ऑडिट वाले ट्रस्ट। सैलरी वाले व्यक्तियों और बिना ऑडिट वाले अन्य करदाताओं के लिए नहीं बढ़ी। आने वाली आधिकारिक पेज
30 Nov 2026
27 दिन बाक़ी
ITR की आख़िरी तारीख़ - ट्रांसफ़र-प्राइसिंग मामले
टैक्स साइटों की रिपोर्ट के अनुसार; सर्कुलर या पोर्टल पर जाँचें।
वे करदाता जिन पर धारा 92E (ट्रांसफ़र प्राइसिंग रिपोर्ट) लागू है। आने वाली अन्य स्रोत - जाँचें
31 Dec 2026
58 दिन बाक़ी
देर से भरा जाने वाला (बिलेटेड) ITR - आख़िरी तारीख़ (धारा 139(4))
धारा 234F की लेट फ़ीस और 234A का ब्याज लग सकता है (जुर्माना तालिका देखें)।
जिसने मूल आख़िरी तारीख़ छोड़ दी और अभी तक नहीं भरा। आने वाली अन्य स्रोत - जाँचें
31 Mar 2027
148 दिन बाक़ी
रिवाइज़्ड ITR - आख़िरी तारीख़ (रिपोर्टेड - जाँचें)
रिपोर्ट के अनुसार: Finance Act 2026 ने रिवाइज़्ड रिटर्न की अवधि 12 महीने कर दी, जिससे इस साल की तारीख़ 31 मार्च 2027 बनती है; उस अवधि में देर से भरने पर ₹1,000 (आय ₹5 लाख तक) या ₹5,000 फ़ीस बताई गई है। हमने इसे आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं किया है।
जिसने ITR भर दिया है और उसे सुधारना चाहता है। आने वाली रिपोर्टेड - जाँचें
31 Mar 2031
अपडेटेड ITR-U - आख़िरी तारीख़ (AY ख़त्म होने से 48 महीने)
रिपोर्ट के अनुसार देय टैक्स और ब्याज पर 25% से 70% तक अतिरिक्त टैक्स लगता है। पहले आधिकारिक नियम देखें।
जो सामान्य अवधि के बाद आय जोड़ना या ITR सुधारना चाहता है। आने वाली अन्य स्रोत - जाँचें
फ़ोन पर तालिका दाएँ-बाएँ खिसकाएँ। "आधिकारिक पेज" का मतलब है कि तारीख़ e-filing पोर्टल पर दिखी; बाक़ी तारीख़ें टैक्स साइटों की रिपोर्ट पर हैं और बदल सकती हैं।

एडवांस टैक्स की तारीख़ें

FY 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स। हर तारीख़ तक साल के टैक्स का कितना हिस्सा (कुल मिलाकर) जमा होना चाहिए।
एडवांस टैक्स की तारीख़ें
आख़िरी तारीख़अब तक कुल हिस्सास्थिति
15 Jun 2026 15% निकल गई
15 Sep 2026 45% निकल गई
15 Dec 2026 75% आने वाली 42 दिन बाक़ी
15 Mar 2027 100% आने वाली 132 दिन बाक़ी
  • TDS घटाने के बाद साल का टैक्स ₹10,000 या उससे ज़्यादा हो तो एडवांस टैक्स लगता है।
  • प्रिज़म्पटिव योजना (धारा 44AD / 44ADA) वाले करदाता पूरा टैक्स 15 मार्च तक एक बार में देते हैं।
  • बिज़नेस आय न रखने वाले निवासी वरिष्ठ नागरिकों को एडवांस टैक्स से छूट है।
  • ये किस्तें छूटने या कम जमा होने पर धारा 234B और 234C का ब्याज लगता है।

कौन-सा ITR फ़ॉर्म?

AY 2026-27 के लिए आसान भाषा में सार। अंतिम फ़ैसला फ़ॉर्म के आधिकारिक निर्देशों से होता है; दो फ़ॉर्म सही लगें तो पोर्टल पर फ़ॉर्म का पात्रता पेज पढ़ें।
कौन-सा ITR फ़ॉर्म?
फ़ॉर्मकौन भर सकता हैकिसके लिए नहीं / ध्यान देंस्रोत
ITR-1 (Sahaj) निवासी व्यक्ति, कुल आय ₹50 लाख तक, जिसमें: सैलरी / पेंशन; सिर्फ़ एक मकान (house property); अन्य स्रोत (जैसे ब्याज); खेती की आय ₹5,000 तक; धारा 112A के तहत लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स ₹1.25 लाख तक। कंपनी के डायरेक्टर, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर रखने वाले, विदेशी संपत्ति या विदेशी आय वाले, या बिज़नेस / प्रोफ़ेशन की आय वाले इसे नहीं भर सकते। आधिकारिक पेज
ITR-2 वे व्यक्ति और HUF जो ITR-1 के पात्र नहीं हैं और जिनकी बिज़नेस या प्रोफ़ेशन से आय नहीं है - जैसे एक से ज़्यादा मकान, बड़े कैपिटल गेन्स, विदेशी संपत्ति, या ITR-1 की सीमा से ज़्यादा आय। बिज़नेस / प्रोफ़ेशन की आय के लिए नहीं। अन्य स्रोत - जाँचें
ITR-3 वे व्यक्ति और HUF जिनकी बिज़नेस या प्रोफ़ेशन की आय प्रिज़म्पटिव योजना में नहीं है (नियमित बही-खाते)। प्रिज़म्पटिव योजना चुन सकते हों तो ITR-4 देखें। अन्य स्रोत - जाँचें
ITR-4 (Sugam) निवासी व्यक्ति, HUF और फ़र्म (LLP को छोड़कर) जो धारा 44AD / 44ADA / 44AE की प्रिज़म्पटिव आय चुनते हैं, कुल आय ₹50 लाख तक। प्रिज़म्पटिव योजना वैकल्पिक है। विदेशी संपत्ति और कंपनी डायरेक्टरशिप पर ITR-1 जैसी रोक यहाँ भी लागू होती है - फ़ॉर्म का पेज देखें। अन्य स्रोत - जाँचें
FY 2025-26 की आय AY 2026-27 के लिए अब भी Income-tax Act, 1961 (पुराने सेक्शन नंबर) के तहत दिखाई जाती है। Income-tax Act, 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू है और FY 2026-27 से "टैक्स ईयर" शब्द चलता है।

डॉक्यूमेंट और स्टेप चेकलिस्ट

जैसे-जैसे हों, टिक करते जाएँ। टिक सिर्फ़ इसी ब्राउज़र में सेव होते हैं (कहीं भेजे नहीं जाते)। ब्राउज़र स्टोरेज बंद हो तो भी यह सूची इस बार काम करेगी।
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तैयार रखने के ज़रूरी डॉक्यूमेंट

ITR भरने के स्टेप

देर होने पर जुर्माना और ब्याज

देर होने पर जुर्माना और ब्याज
धारायह क्या हैराशि / दर
234Fआख़िरी तारीख़ के बाद ITR भरने पर लेट फ़ीस₹5,000; कुल आय ₹5 लाख तक हो तो ₹1,000। आय बुनियादी छूट सीमा से कम हो तो लागू नहीं।
234AITR भरने में देरी का ब्याजबिना भरे टैक्स पर हर महीने (या महीने के हिस्से) 1%, आख़िरी तारीख़ से भरने की तारीख़ तक।
234Bएडवांस टैक्स कम जमा होने का ब्याजकमी पर हर महीने 1%, जब जमा एडवांस टैक्स अधिनियम की सीमा से कम हो।
234Cएडवांस टैक्स की किस्त देर से या कम जमा करने का ब्याजहर किस्त की कमी पर हर महीने 1%, अधिनियम में तय अवधि के लिए।
राशि और दरें टैक्स साइटों की रिपोर्ट और अधिनियम की हमारी जानकारी के अनुसार हैं; सही आँकड़े पोर्टल और अधिनियम तय करते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

यह श्रेणी पर निर्भर है। बिना audit वाले व्यक्ति और HUF के लिए मूल तारीख़ 31 जुलाई 2026 थी और हमें कोई बढ़ोतरी नहीं मिली। देर से (belated) ITR 31 दिसंबर 2026 तक late fee के साथ भरा जा सकता है। CBDT Circular 07/2026 में आने वाली audit और company श्रेणियों के लिए तारीख़ 21 नवंबर 2026 तक बढ़ी। तारीख़ तालिका देखें और आधिकारिक कैलेंडर से मिलाएँ।

हमारी समझ से नहीं। यह तालिका की 21 नवंबर वाली पंक्ति में लिखी श्रेणियों के लिए है (companies, जिनके खाते audit होने चाहिए, audit वाली फ़र्मों के working partners, audit वाले trusts)। बिना audit वाले व्यक्ति इस सूची में नहीं हैं। सही दायरे के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर circular का पाठ पढ़ें।

ITR-1 (Sahaj) निवासी व्यक्ति के लिए है जिसकी कुल आय ₹50 लाख तक हो और जो सैलरी या पेंशन, सिर्फ़ ONE house property (एक मकान), अन्य स्रोत और ₹5,000 तक की खेती की आय से आती हो, तथा धारा 112A के long-term capital gains ₹1.25 लाख तक हों। बिज़नेस आय, विदेशी संपत्ति, एक से ज़्यादा मकान या company director होने पर ITR-1 नहीं चलता। पोर्टल पर आधिकारिक eligibility पेज है।

हाँ। रिपोर्ट के अनुसार ITR भरने के 30 दिन के भीतर e-verify करना चाहिए (जैसे Aadhaar OTP या नेट बैंकिंग से)। जो ITR verify नहीं होता उसे भरा हुआ नहीं माना जाता। पोर्टल पर e-verify का पेज है।

आम तौर पर belated ITR भरा जा सकता है (तालिका में आख़िरी तारीख़), पर धारा 234F की late fee (₹5,000, या आय ₹5 लाख तक हो तो ₹1,000) और धारा 234A का ब्याज लग सकता है, और कुछ नुक़सान आगे नहीं ले जाए जा सकते। ब्योरा जुर्माना तालिका में है; सही स्थिति Act और पोर्टल तय करते हैं।

हमेशा नहीं। Form 16 में सैलरी और उस पर TDS होता है। ब्याज, capital gains, किराया और अन्य आय उसमें नहीं हो सकती, इसलिए कई लोग AIS और Form 26AS भी मिलाते हैं और बैंक, ब्रोकर व फ़ंड के स्टेटमेंट तैयार रखते हैं। ऊपर की documents चेकलिस्ट देखें।
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