ITR भरने की चेकलिस्ट और डेडलाइन गाइड
कौन-सी तारीख़ तक ITR भरें, कौन-सा फ़ॉर्म चुनें, कौन-से डॉक्यूमेंट चाहिए और देर होने पर क्या होता है — सब एक पेज में।
अगली तारीख़
अभी तक नहीं भरा?
ITR की तारीख़ें
| तारीख़ | क्या | किसके लिए | स्थिति | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
31 Jul 2026
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ITR की आख़िरी तारीख़ - बिना ऑडिट वाले व्यक्ति / HUF मूल आख़िरी तारीख़। इस समूह के लिए हमें कोई बढ़ोतरी नहीं मिली। |
वे व्यक्ति और HUF जिनके खाते ऑडिट के दायरे में नहीं हैं - आम तौर पर ITR-1 और ITR-2 भरने वाले (सैलरी, पेंशन, मकान, कैपिटल गेन्स)। | निकल गई | अन्य स्रोत - जाँचें |
31 Aug 2026
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ITR की आख़िरी तारीख़ - बिना ऑडिट वाले बिज़नेस / प्रोफ़ेशन तारीख़ टैक्स-फ़ाइलिंग साइटों के अनुसार; क़ानूनी आधार पर अलग-अलग स्रोतों की राय अलग है। कृपया आधिकारिक टैक्स कैलेंडर से पुष्टि करें। |
बिना ऑडिट वाली बिज़नेस या प्रोफ़ेशन की आय (ITR-3 / ITR-4 भरने वाले)। | निकल गई | अन्य स्रोत - जाँचें |
21 Oct 2026
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टैक्स ऑडिट रिपोर्ट - बढ़ी हुई तारीख़ (पहले 30 सितंबर 2026) e-filing पोर्टल के होम पेज पर दिखा। इन श्रेणियों के बाहर के लोगों के लिए नहीं। |
सिर्फ़ वही श्रेणियाँ जो नीचे 21 नवंबर वाली पंक्ति में लिखी हैं (CBDT Circular No. 07/2026)। | निकल गई | आधिकारिक पेज |
31 Oct 2026
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ऑडिट वाले मामलों की मूल आख़िरी तारीख़ आपका ऑडिट मामला सर्कुलर की सूची में नहीं लगता हो, तो सर्कुलर ख़ुद पढ़ें या किसी प्रोफ़ेशनल से पूछें। |
ऑडिट वाले मामले। 21 नवंबर वाली पंक्ति की श्रेणियों के लिए सर्कुलर 07/2026 से यह तारीख़ बढ़ चुकी है। | बढ़ाई गई | आधिकारिक पेज |
31 Oct 2026
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Form 3CEB (ट्रांसफ़र-प्राइसिंग रिपोर्ट) रिपोर्ट के अनुसार; सर्कुलर या पोर्टल पर जाँचें। |
ट्रांसफ़र-प्राइसिंग वाले मामले (सेक्शन 92E)। | निकल गई | अन्य स्रोत - जाँचें |
21 Nov 2026
18 दिन बाक़ी |
ITR की आख़िरी तारीख़ - बढ़ाई गई (पहले 31 अक्टूबर 2026), CBDT Circular No. 07/2026 दिनांक 28 सितंबर 2026 तारीख़ e-filing पोर्टल के होम पेज पर दिखी। किसे राहत है, यह सूची सारांशों पर हमारी समझ है - सही दायरे के लिए सर्कुलर का मूल पाठ पढ़ें। |
सिर्फ़ वे लोग जो हमारी समझ से धारा 139(1) के स्पष्टीकरण 2, क्रम संख्या 2 में आते हैं: कंपनियाँ; वे अन्य करदाता जिनके खाते ऑडिट होने चाहिए (जहाँ धारा 92E लागू नहीं); ऐसी ऑडिट वाली फ़र्मों के वर्किंग पार्टनर; ऑडिट वाले ट्रस्ट। सैलरी वाले व्यक्तियों और बिना ऑडिट वाले अन्य करदाताओं के लिए नहीं बढ़ी। | आने वाली | आधिकारिक पेज |
30 Nov 2026
27 दिन बाक़ी |
ITR की आख़िरी तारीख़ - ट्रांसफ़र-प्राइसिंग मामले टैक्स साइटों की रिपोर्ट के अनुसार; सर्कुलर या पोर्टल पर जाँचें। |
वे करदाता जिन पर धारा 92E (ट्रांसफ़र प्राइसिंग रिपोर्ट) लागू है। | आने वाली | अन्य स्रोत - जाँचें |
31 Dec 2026
58 दिन बाक़ी |
देर से भरा जाने वाला (बिलेटेड) ITR - आख़िरी तारीख़ (धारा 139(4)) धारा 234F की लेट फ़ीस और 234A का ब्याज लग सकता है (जुर्माना तालिका देखें)। |
जिसने मूल आख़िरी तारीख़ छोड़ दी और अभी तक नहीं भरा। | आने वाली | अन्य स्रोत - जाँचें |
31 Mar 2027
148 दिन बाक़ी |
रिवाइज़्ड ITR - आख़िरी तारीख़ (रिपोर्टेड - जाँचें) रिपोर्ट के अनुसार: Finance Act 2026 ने रिवाइज़्ड रिटर्न की अवधि 12 महीने कर दी, जिससे इस साल की तारीख़ 31 मार्च 2027 बनती है; उस अवधि में देर से भरने पर ₹1,000 (आय ₹5 लाख तक) या ₹5,000 फ़ीस बताई गई है। हमने इसे आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं किया है। |
जिसने ITR भर दिया है और उसे सुधारना चाहता है। | आने वाली | रिपोर्टेड - जाँचें |
31 Mar 2031
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अपडेटेड ITR-U - आख़िरी तारीख़ (AY ख़त्म होने से 48 महीने) रिपोर्ट के अनुसार देय टैक्स और ब्याज पर 25% से 70% तक अतिरिक्त टैक्स लगता है। पहले आधिकारिक नियम देखें। |
जो सामान्य अवधि के बाद आय जोड़ना या ITR सुधारना चाहता है। | आने वाली | अन्य स्रोत - जाँचें |
एडवांस टैक्स की तारीख़ें
| आख़िरी तारीख़ | अब तक कुल हिस्सा | स्थिति |
|---|---|---|
| 15 Jun 2026 | 15% | निकल गई |
| 15 Sep 2026 | 45% | निकल गई |
| 15 Dec 2026 | 75% | आने वाली 42 दिन बाक़ी |
| 15 Mar 2027 | 100% | आने वाली 132 दिन बाक़ी |
- TDS घटाने के बाद साल का टैक्स ₹10,000 या उससे ज़्यादा हो तो एडवांस टैक्स लगता है।
- प्रिज़म्पटिव योजना (धारा 44AD / 44ADA) वाले करदाता पूरा टैक्स 15 मार्च तक एक बार में देते हैं।
- बिज़नेस आय न रखने वाले निवासी वरिष्ठ नागरिकों को एडवांस टैक्स से छूट है।
- ये किस्तें छूटने या कम जमा होने पर धारा 234B और 234C का ब्याज लगता है।
कौन-सा ITR फ़ॉर्म?
| फ़ॉर्म | कौन भर सकता है | किसके लिए नहीं / ध्यान दें | स्रोत |
|---|---|---|---|
| ITR-1 (Sahaj) | निवासी व्यक्ति, कुल आय ₹50 लाख तक, जिसमें: सैलरी / पेंशन; सिर्फ़ एक मकान (house property); अन्य स्रोत (जैसे ब्याज); खेती की आय ₹5,000 तक; धारा 112A के तहत लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स ₹1.25 लाख तक। | कंपनी के डायरेक्टर, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर रखने वाले, विदेशी संपत्ति या विदेशी आय वाले, या बिज़नेस / प्रोफ़ेशन की आय वाले इसे नहीं भर सकते। | आधिकारिक पेज |
| ITR-2 | वे व्यक्ति और HUF जो ITR-1 के पात्र नहीं हैं और जिनकी बिज़नेस या प्रोफ़ेशन से आय नहीं है - जैसे एक से ज़्यादा मकान, बड़े कैपिटल गेन्स, विदेशी संपत्ति, या ITR-1 की सीमा से ज़्यादा आय। | बिज़नेस / प्रोफ़ेशन की आय के लिए नहीं। | अन्य स्रोत - जाँचें |
| ITR-3 | वे व्यक्ति और HUF जिनकी बिज़नेस या प्रोफ़ेशन की आय प्रिज़म्पटिव योजना में नहीं है (नियमित बही-खाते)। | प्रिज़म्पटिव योजना चुन सकते हों तो ITR-4 देखें। | अन्य स्रोत - जाँचें |
| ITR-4 (Sugam) | निवासी व्यक्ति, HUF और फ़र्म (LLP को छोड़कर) जो धारा 44AD / 44ADA / 44AE की प्रिज़म्पटिव आय चुनते हैं, कुल आय ₹50 लाख तक। | प्रिज़म्पटिव योजना वैकल्पिक है। विदेशी संपत्ति और कंपनी डायरेक्टरशिप पर ITR-1 जैसी रोक यहाँ भी लागू होती है - फ़ॉर्म का पेज देखें। | अन्य स्रोत - जाँचें |
डॉक्यूमेंट और स्टेप चेकलिस्ट
तैयार रखने के ज़रूरी डॉक्यूमेंट
ITR भरने के स्टेप
देर होने पर जुर्माना और ब्याज
| धारा | यह क्या है | राशि / दर |
|---|---|---|
| 234F | आख़िरी तारीख़ के बाद ITR भरने पर लेट फ़ीस | ₹5,000; कुल आय ₹5 लाख तक हो तो ₹1,000। आय बुनियादी छूट सीमा से कम हो तो लागू नहीं। |
| 234A | ITR भरने में देरी का ब्याज | बिना भरे टैक्स पर हर महीने (या महीने के हिस्से) 1%, आख़िरी तारीख़ से भरने की तारीख़ तक। |
| 234B | एडवांस टैक्स कम जमा होने का ब्याज | कमी पर हर महीने 1%, जब जमा एडवांस टैक्स अधिनियम की सीमा से कम हो। |
| 234C | एडवांस टैक्स की किस्त देर से या कम जमा करने का ब्याज | हर किस्त की कमी पर हर महीने 1%, अधिनियम में तय अवधि के लिए। |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Dates, forms and rules can change by CBDT notification. This page is for general education only and is not tax advice. Please check the official Income Tax e-filing website before you file.
तारीख़ें, फ़ॉर्म और नियम CBDT की अधिसूचना से बदल सकते हैं। यह पेज सिर्फ़ सामान्य जानकारी के लिए है और टैक्स सलाह नहीं है। फ़ाइल करने से पहले कृपया आधिकारिक Income Tax e-filing वेबसाइट देख लें।