Rajasthan में Stamp Duty और Registration Fee

समीक्षा की तारीख़: 5 Oct 2026 · दरें इस तारीख़ की: Oct 2026

इस राज्य में

राजस्थान में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग (e-Panjiyan) बिक्री-विलेख की रजिस्ट्री संभालता है। विभाग की दर-सूची के अनुसार बिक्री पर stamp duty DLC (ज़िला स्तरीय समिति की) दर या नीलामी या आवंटन मूल्य की 6% और registration fee 1% है; सामान्य महिला ख़रीदार को stamp duty में 1% की छूट (यानी 5%) और SC/ST महिला को 2% छूट (4%) दर्ज है। हमारे calculator में पुरुष और संयुक्त के लिए 6%, महिला के लिए 5% और registration 1% रखी गई है।

चार्ट में surcharge या cess जैसी पंक्तियाँ भी दिखती हैं और एक द्वितीयक स्रोत में stamp duty पर 20% श्रम उपकर का ज़िक्र है; वे इस calculator में शामिल नहीं हैं और कुल लागत बढ़ा सकते हैं। विभाग के अन्य शुल्क (जैसे CSI शुल्क ₹300) अलग से लग सकते हैं।

Stamp duty
पुरुष / अन्य 6% · महिला 5%
Registration fee
1%

अपनी प्रॉपर्टी की लागत का अंदाज़ा

Stamp duty
—
Registration fee
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कुल duty + fee
—
ख़रीदने की कुल लागत
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पूरा Stamp Duty Calculator
अपनी प्रॉपर्टी की लागत का अंदाज़ा
प्रॉपर्टी की क़ीमत (₹)Stamp dutyRegistration feeकुल duty + fee
₹2,500,000₹150,000₹25,000₹175,000
₹5,000,000₹300,000₹50,000₹350,000
₹10,000,000₹600,000₹100,000₹700,000
₹20,000,000₹1,200,000₹200,000₹1,400,000
रजिस्ट्री के आम क़दम (सामान्य जानकारी)
  1. बिक्री-विलेख (sale deed) का मसौदा तैयार करवाएँ, जिस पर ख़रीदार और विक्रेता सहमत हों।
  2. ख़रीदार और विक्रेता के पहचान और पते के प्रमाण (जैसे Aadhaar, PAN) तैयार रखें।
  3. प्रॉपर्टी के मालिकाना हक़ के काग़ज़ और अन्य ज़रूरी दस्तावेज़ साथ रखें; सूची सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर से मिला लें।
  4. अपने क्षेत्र की DLC दर देखें, क्योंकि विभाग की दर-सूची में शुल्क DLC दर पर बताया गया है।
  5. Stamp duty, registration fee और CSI (नक़ल, स्कैनिंग व इंडेक्सिंग) शुल्क का भुगतान e-Panjiyan या बताई गई व्यवस्था से करें और रसीद रखें।
  6. संपत्ति ₹50 लाख से ऊपर की हो तो विभाग की फ़ीस-सूची में स्थल-निरीक्षण की ज़रूरत बताई गई है; सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर से पूछ लें।
  7. निर्धारित समय पर सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर में उपस्थित होकर रजिस्ट्री पूरी करें।
ध्यान रखें
  • DLC दरें संशोधित हो सकती हैं, जिससे शुल्क का आधार बदलता है।
  • Surcharge, cess और अन्य शुल्क की जानकारी अलग-अलग स्रोतों में अलग मिलती है; विभाग से कुल राशि पुष्ट करें।
  • महिला, SC/ST महिला और वरिष्ठ नागरिक की छूट की शर्तें और दरें अधिसूचना से बदल सकती हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

विभाग की दर-सूची के अनुसार सामान्य महिला को 1% की छूट (5%) और SC/ST महिला को 2% की छूट (4%) दर्ज है। हमारे calculator में सिर्फ़ 5% वाली छूट रखी गई है।

विभाग की दर-सूची के अनुसार बिक्री पर registration fee 1% है। इसके साथ CSI शुल्क जैसे अलग शुल्क लग सकते हैं।

नहीं। चार्ट में surcharge या cess जैसी पंक्तियाँ और एक द्वितीयक स्रोत में 20% श्रम उपकर दिखता है, पर उन पर स्पष्टता नहीं है, इसलिए कुल लागत ज़्यादा हो सकती है। विभाग से पुष्टि करें।

आधिकारिक विभाग: पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान (e-Panjiyan)

दूसरे राज्य

Please verify · कृपया जाँच लें: Rajasthan (Oct 2026)
Rajasthan: 6% stamp duty and 1% registration on the DLC (circle) rate / deal value as per the e-Panjiyan rate chart; a 1% rebate for a woman buyer (5%) and 2% for SC/ST women (not modelled). Surcharge / cess lines on the chart (and a 20% labour cess in one secondary source) are NOT included and may add to the cost. Please check e-Panjiyan or the sub-registrar office.
राजस्थान: e-Panjiyan की दर-सूची के अनुसार DLC (circle) दर / सौदा मूल्य पर 6% stamp duty और 1% registration; महिला ख़रीदार को 1% छूट (5%) और SC/ST महिला को 2% (यहाँ शामिल नहीं)। चार्ट की surcharge / cess वाली पंक्तियाँ (और एक द्वितीयक स्रोत का 20% labour cess) शामिल नहीं हैं और लागत बढ़ा सकती हैं। e-Panjiyan या सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर से पुष्टि करें।
Note. Indicative only: rates, the value on which duty is charged (circle rate / guideline value) and concessions vary by state and city and change often. Several state presets here rest on secondary sources. Please verify with the sub-registrar office or the state stamps & registration website before relying on any figure. This is not legal, tax or financial advice.
ध्यान दें। सिर्फ़ संकेत के लिए: दरें, जिस मूल्य पर शुल्क लगता है (circle rate / गाइडलाइन वैल्यू) और छूटें राज्य और शहर के अनुसार अलग हैं और अक्सर बदलती हैं। यहाँ कई राज्यों की दरें द्वितीयक स्रोतों पर टिकी हैं। किसी भी आँकड़े पर भरोसा करने से पहले सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर या राज्य की stamps & registration वेबसाइट से जाँच लें। यह क़ानूनी, कर या वित्तीय सलाह नहीं है।
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