Rajasthan में Stamp Duty और Registration Fee
समीक्षा की तारीख़: 5 Oct 2026 · दरें इस तारीख़ की: Oct 2026
इस राज्य में
राजस्थान में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग (e-Panjiyan) बिक्री-विलेख की रजिस्ट्री संभालता है। विभाग की दर-सूची के अनुसार बिक्री पर stamp duty DLC (ज़िला स्तरीय समिति की) दर या नीलामी या आवंटन मूल्य की 6% और registration fee 1% है; सामान्य महिला ख़रीदार को stamp duty में 1% की छूट (यानी 5%) और SC/ST महिला को 2% छूट (4%) दर्ज है। हमारे calculator में पुरुष और संयुक्त के लिए 6%, महिला के लिए 5% और registration 1% रखी गई है।
चार्ट में surcharge या cess जैसी पंक्तियाँ भी दिखती हैं और एक द्वितीयक स्रोत में stamp duty पर 20% श्रम उपकर का ज़िक्र है; वे इस calculator में शामिल नहीं हैं और कुल लागत बढ़ा सकते हैं। विभाग के अन्य शुल्क (जैसे CSI शुल्क ₹300) अलग से लग सकते हैं।
अपनी प्रॉपर्टी की लागत का अंदाज़ा
| प्रॉपर्टी की क़ीमत (₹) | Stamp duty | Registration fee | कुल duty + fee |
|---|---|---|---|
| ₹2,500,000 | ₹150,000 | ₹25,000 | ₹175,000 |
| ₹5,000,000 | ₹300,000 | ₹50,000 | ₹350,000 |
| ₹10,000,000 | ₹600,000 | ₹100,000 | ₹700,000 |
| ₹20,000,000 | ₹1,200,000 | ₹200,000 | ₹1,400,000 |
- बिक्री-विलेख (sale deed) का मसौदा तैयार करवाएँ, जिस पर ख़रीदार और विक्रेता सहमत हों।
- ख़रीदार और विक्रेता के पहचान और पते के प्रमाण (जैसे Aadhaar, PAN) तैयार रखें।
- प्रॉपर्टी के मालिकाना हक़ के काग़ज़ और अन्य ज़रूरी दस्तावेज़ साथ रखें; सूची सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर से मिला लें।
- अपने क्षेत्र की DLC दर देखें, क्योंकि विभाग की दर-सूची में शुल्क DLC दर पर बताया गया है।
- Stamp duty, registration fee और CSI (नक़ल, स्कैनिंग व इंडेक्सिंग) शुल्क का भुगतान e-Panjiyan या बताई गई व्यवस्था से करें और रसीद रखें।
- संपत्ति ₹50 लाख से ऊपर की हो तो विभाग की फ़ीस-सूची में स्थल-निरीक्षण की ज़रूरत बताई गई है; सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर से पूछ लें।
- निर्धारित समय पर सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर में उपस्थित होकर रजिस्ट्री पूरी करें।
- DLC दरें संशोधित हो सकती हैं, जिससे शुल्क का आधार बदलता है।
- Surcharge, cess और अन्य शुल्क की जानकारी अलग-अलग स्रोतों में अलग मिलती है; विभाग से कुल राशि पुष्ट करें।
- महिला, SC/ST महिला और वरिष्ठ नागरिक की छूट की शर्तें और दरें अधिसूचना से बदल सकती हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
आधिकारिक विभाग: पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान (e-Panjiyan)